टेक डेस्क/नई दिल्ली (Tech News: The Ministry has advised all media formats to avoid advertising/promotional material of betting platforms): देश में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन सट्टेबाजी के ट्रेंड को देखते हुए केंद्र सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज एक बार फिर से मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों के खिलाफ एडवाजरी जारी की है। मंत्रालय ने सभी मीडिया प्रारूपों को सलाह दी है कि वे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन/प्रचार सामग्री से बचें।

  • सरकार ने जताया कड़ा एतराज
  • गैरकानूनी और अवैध विज्ञापन प्रकाशित ना करें- मंत्रालय
  • पहले भी जारी की थी एडवाजरी

सरकार ने जताया कड़ा एतराज

सरकार द्वारा जारी एक एडवाइजरी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने की हालिया घटनाओं पर कड़ा ऐतराज जताया है। मंत्रालय ने समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया प्रारूपों के लिए सलाह जारी कर उदाहरण भी दिखाए है जहां ऐसे विज्ञापन हाल ही में दिखाई दिए हैं।

गैरकानूनी और अवैध विज्ञापन प्रकाशित ना करें- मंत्रालय

मंत्रालय ने एडवाजरी जारी करते हुए एक विशिष्ट सट्टेबाजी मंच द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक खेल लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई है, जो प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन है। एडवाजरी में सरकार ने मीडिया के कानूनी दायित्व के साथ-साथ नैतिक कर्तव्य पर जोर देते हुए कहा कि समाचार पत्रों को ऐसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ भी गैरकानूनी हो या अवैध हो।

सरकार ने कहा “समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को धारा 7 के तहत विज्ञापन सहित सभी सामग्री के लिए संपादक की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए नैतिक के साथ-साथ कानूनी कोणों से विज्ञापन इनपुट की जांच करनी चाहिए।”

पहले भी जारी की थी एडवाजरी

आपको बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल जून और अक्टूबर 2022 में भी सलाह जारी करते हुए विभिन्न अधिनियमों का हवाला देते हुए कहा था कि सट्टेबाजी और जुआ अवैध है।

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