इंडिया न्यूज़: (Pakistan, Imran Khan) पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व पीएम इमरान खान (Former PM Imran Khan) के सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक शर्त रखी है। बता दें कि तोशाखाना मामले में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (ADSJ) के जज ने कहा कि अगर इमरान खान कोर्ट में सरेंडर करते हैं, तो वो पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश नहीं देंगे। पाकिस्तानी रिपोर्ट के मुताबिक, जज जफर इकबाल ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है। इसके साथ ही तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट ने इकबाल पार्क में रविवार को होने वाली पीटीआई की रैली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को अपनी आम जिंदगी जीने दें। बता दें कि पीटीआई 19 मार्च को लाहौर के मीनार-ए-पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक रैली आयोजित करने की योजना बना रही थी। इमरान खान रैली का नेतृत्व करने वाले थे।
इससे पहले, पाकिस्तान में हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी का अभियान स्थगित करने का आदेश दिया था। बता दें कि इमरान के घर के बाहर करीब 24 घंटों तक सुरक्षाबलों और पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों के बीच घमासान हुआ। इसमें पथराव, लाठीचार्ज हो रहा था और आंसू गैस व पानी की बौछार की जा रही थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी का भी आरोप लगाया है।
बताया गया कि टकराव में 65 पुलिसकर्मियों समेत करीब 100 लोगों के घायल होने की खबर है। इमरान खान ने सरकार पर गिरफ्तारी की आड़ में अपहरण करवाकर हत्या कराने की साजिश का आरोप लगाया है।
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