India News (इंडिया न्यूज), UP News: नौ साल बाद उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक को नाबालिग से बलात्कार का आरोप पर 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा विधायक  को विधानसभा से अयोग्यता का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मामला 2014 में हुआ था और पीड़िता के भाई ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के एक साल से अधिक समय तक विधायक ने परिवार पर दबाव डाला और धमकाया था।

मालूम हो कि शुक्रवार सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से आदिवासी विधायक रामदुलारे गोंड को एमपी-एमएलए अदालत ने 25 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

क्या था मामला

जानकारी के अनुसार, 2014 में गोंड की पत्नी दुद्धी निर्वाचन क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत की मुखिया थीं और गोंड इलाके का बाहुबली नेता। गोंडा ने अपनी पत्नी की स्थिति का लाभ उठाकर राजनीति में बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था। गोंड ने 4 नवंबर 2014 को लड़की के साथ बलात्कार किया। जिसके बाद म्योरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई।

पिछले साल लड़ा विधानसभा चुनाव

वहींं गोंड ने पिछले साल बीजेपी के टिकट पर दुद्धी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता था और उनका मामला सोनभद्र में एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले में उन्हें मंगलवार को दोषी ठहराया।

लोक अभियोजक सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, “विधायक रामदुलारे गोंड को मामले में दोषी ठहराया गया था, जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के साथ-साथ बलात्कार और भारतीय दंड संहिता के सबूतों को नष्ट करने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।”