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उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा “राजस्व पुलिस को जल्द खत्म किया जाएगा”

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Revenue police phased out in uttarakhand in very soon): उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने उन क्षेत्रों को नियमित पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए नीतिगत निर्णय लिया है, जो वर्तमान में राजस्व पुलिस द्वारा नियंत्रित हैं।

उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि “राज्य मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में उन क्षेत्रों को लाने के प्रस्ताव पर विचार किया है, जो वर्तमान में राज्य में राजस्व पुलिस द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं।”

धीरे-धीरे फैसला किया जाएगा लागू

उत्तराखंड सरकार ने बताया कि “प्रथम चरण में महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण, साइबर अपराध, पॉक्सो आदि सहित सभी जघन्य अपराध जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल नियमित पुलिस को सौंपे जाएंगे और शेष क्षेत्रों के लिए राज्य प्रशासन विस्तृत खाका तैयार करेगा और मौजूदा पुलिस की उन्नयन के लिए आवश्यक प्रस्ताव, पुलिस स्टेशनों और चौकियों आदि के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है।”

सरकार ने यह भी कहा कि “जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने जिलों में रिपोर्ट किए गए अपराध पर कड़ी नजर रखना जारी रखेंगे और प्रत्येक मामले का मूल्यांकन नियमित पुलिस द्वारा निपटने की आवश्यकता के लिए किया जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मामले के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।”

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बयान को रिकॉर्ड में ले लिया है जो उसके सामने रखा गया है।

अदालत ने कहा “हालांकि विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए मुद्दों को आधिकारिक घोषणा के लिए कहा जाता है, 12 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर, मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए और उक्त निर्देशों को लागू करने के लिए उचित कदम उठाते हुए,” हम वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इसलिए विशेष अनुमति याचिका को कानून के सभी सवालों को खुला छोड़कर निपटाया जाता है।”

अंकित भंडारी हत्या के बाद उठा था मामला

अंकिता भंडारी हत्याकांड के मद्देनजर उत्तराखंड में राजस्व पुलिस प्रणाली की एक सदी पुरानी प्रथा को खत्म करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है। हस्तक्षेप आवेदन उत्तराखंड के पत्रकार अनु पंत ने अधिवक्ताओं रितुपर्ण उनियाल, अभिषेक कुमार, दीक्षा सग्गी और नयन मिश्रा के माध्यम से दायर किया था।

उत्तराखंड राज्य के कई हिस्सों में राजस्व पुलिस प्रणाली की एक सदी पुरानी प्रथा को समाप्त करने की मांग करते हुए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है, जिसमें राजस्व पुलिस द्वारा अपराध और अपराधों से निपटने के परिणामस्वरूप कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर प्रखंड के ऋषिकेश में चिल्ला नहर के पास हाल ही में 19 वर्षीया अंकिता भंडारी की हत्या के मद्देनजर ताजा आवेदन दाखिल किया गया था।

19 वर्षीय अंकिता भंडारी एक महीने पहले ऋषिकेश के पास चिल्ला रोड स्थित वनंतरा रिज़ॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में शामिल हुई थी और 18 सितंबर को रिसॉर्ट से लापता हो गई थी। उसके पिता, जो अपनी बेटी से संपर्क करने और उसका पता लगाने में सक्षम नहीं थे, आए अपनी बेटी की तलाश में ऋषिकेश गए लेकिन उस गरीब आदमी को पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया।

Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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