Air India Pee Case: एअर इंडिया पेशाब कांड में आरोपी शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) ने नया दावा किया है। बता दें कि शंकर मिश्रा ने अदालत में सुनवाई के दौरान अपने बचाव में तर्क दिया कि उसने महिला पर पेशाब नहीं किया, बल्कि महिला ने खुद ही पेशाब किया था। जिसका आरोप उस पर लगा दिया गया है। बती दें कि इस पर कोर्ट में जज ने भी आरोपी मिश्रा के वकील से कड़े सवाल किए और कहा कि फ्लाइट में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना नामुमकिन नहीं है।

आरोपी के वकील ने दिए ये तर्क

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट में पेशाब करने के मामले पर जब सुनवाई शुरू हुई तो आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने तर्क दिया कि महिला की सीट तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, क्योंकि महिला की सीट ब्लॉक थी। वकील ने कोर्ट को ये भी बताया कि महिला ने खुद ही अपने ऊपर पेशाब कर लिया था, क्योंकि उसे इनकॉन्टिनेंस नाम की बीमारी है। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि वो (महिला) एक कथक डांसर हैं और 80 फीसदी कथक डांसर्स के साथ ये समस्या होती है।

कोर्ट ने मांगा सीटिंग डायग्राम

इसके बाद सेशंस कोर्ट के जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है कि कोई पैसेंजर फ्लाइट में एक साइड से दूसरी साइड जा सकता है। मैंने भी फ्लाइट में यात्रा की है और मुझे पता है कि किसी भी लाइन में बैठा शख्स किसी भी दूसरी सीट पर जा सकता है। इसके बाद जज ने फ्लाइट में सीटिंग का डायग्राम मांगा।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा की कस्टडी देने से इनकार कर दिया था। पुलिस की तरफ से मिश्रा की 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी। शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उसने दूसरी सीट पर बैठी महिला के पास नशे की हालत में जाकर पेशाब कर दिया था। साथ ही पुलिस का कहना है कि पूछताछ और मामले की तह तक पहुंचने के लिए आरोपी की कस्टडी जरूरी है।

नए सिरे से पुलिस हिरासत रिमांड लेने के लिए मजिस्ट्रेट को मिली छूट

जानकारी के अनुसार, सेशन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को छूट दी कि वो जो नए ग्राउंड इस कोर्ट मे रखे हैं उसे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने रखे। बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नए सिरे से पुलिस हिरासत रिमांड लेने के लिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट जाने की छूट दी है।