India News(इंडिया न्यूज), Trending News:उत्तर प्रदेश के बलिया के रसड़ा कस्बे से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। यहां जालसाजों ने गिरोह बनाकर मृतक की जमीन उसके वारिसों से हड़पने के लिए गजब की तरकीब अपनाई। जमीन हड़पने की नीयत से जालसाजों ने मृतक के नाम से एसडीएम कोर्ट में 229बी का फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें पक्षकार बना लिया।
शोएब की मौत साल 2019 में और अजीमुद्दीन की मौत साल 1961 में हो गई थी। इतना ही नहीं इन जालसाजों ने इन मृतकों की तरफ से वकील भी नियुक्त कर 5 अक्टूबर 2021 को इन मृतकों से समझौता कर लिखित समझौता दाखिल कर दिया। इस फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए पीड़ित फहीम अहमद कुरैशी को 6 महीने तक अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े।
इसके बाद अपर मुख्य मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत द्वारा 153 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर पुलिस ने 31 मार्च 2024 को रसड़ा थाने में 8 नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
इन लोगों ने मृतक के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शोएब की मौत 2019 में हो चुकी थी और अजीमुद्दीन की मौत 1961 में हो चुकी थी। इसके बावजूद इन आरोपियों ने इन मृतकों को पक्षकार बनाकर एसडीएम रसड़ा कोर्ट में 229बी का मुकदमा दर्ज कराया था।
इन मृतक की जमीन लूटने और हड़पने की नीयत से घेरा बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया और इन लोगों ने मृतक के वकील को नियुक्त कर 05 अक्टूबर 2021 को इकरारनामा भी दाखिल कर दिया। जमीन लूटने की नीयत से इन्होंने जमीन की खरीद-फरोख्त भी कर ली, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर रसड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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