India News (इंडिया न्यूज), Punishment For Intercourse With Animals: रेप के मामले में इंसान तो इंसान जानवर भी सुरक्षित नहीं हैं। जी हां! हाल ही में अमेरिका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक प्रभावशाली व्यक्ति ने पहले अपने कुत्ते के साथ सेक्स किया और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस महिला का नाम गुमिंस्की है और वह खुद को डॉग मॉम कहती है। इस आरोप में महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि उसने यह सब पैसों के लिए किया। अमेरिका में इसको लेकर सख्त कानून है। भारत में इस तरह के कुकृत्य करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है।
हमारे देश में भी जानवरों से रेप के मामले बढ़े हैं। कानपुर, भोपाल, बुलंदशहर, मध्य प्रदेश, मुंबई और दिल्ली से भी ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। कहीं गाय से रेप हुआ तो कहीं किसी ने बकरी या कुत्ते को अपनी हवस का शिकार बनाया। यह जानते हुए भी मूक प्राणियों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करना कानून की नजर में जघन्य अपराध है। इसके लिए कानून में सजा तय है।
Punishment For Intercourse With Animals
हालांकि भारत में जानवरों के साथ बलात्कार के लिए कोई अलग नियम नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 377 के तहत इसे अपराध माना जाता है। अगर इस मामले में अपराध साबित हो जाता है तो दोषी को कम से कम 10 साल की सजा, आजीवन कारावास और जुर्माना भी हो सकता है।
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पशुओं के साथ बलात्कार को पशु क्रूरता की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में पुलिस पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस अधिनियम के तहत पशुओं के साथ क्रूरता करने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है।
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