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Polygamy in India: जानिए भारत में कब दो बार शादी करना अपराध है और कब नहीं?

India News (इंडिया न्यूज), Polygamy in India, नई दिल्ली: हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह को सात जन्मों का बंधन माना जाता है. आज के दौर में विवाह से जुड़े कई तरह के अपराध भी सामने आते रहते हैं, जैसे पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेना लेकिन कई बार लोग मजबूरी में आकर दूसरी शादी करते है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में दो विवाह करना अपराध है. चलिए जानते हैं.

कानूनी रूप से दो बार शादी करना एक अपराध है लेकिन कानून में इससे संबंधित कई प्रावधान किए गए हैं. भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC), 1860 की धारा 494 और 495 में यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में की गई दूसरी शादी एक अपराध माना जाता है.

पति या पत्नी के होते हुए दूसरी शादी

आईपीसी की धारा 494 के मुताबिक पति या पत्नी के रहते हुए भी बिना तलाक लिए दूसरी बार विवाह करना एक अपराध माना जाएगा. इस धारा में यह बताया गया है कि अगर कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी बार विवाह करता है तो एक तो उस विवाह को शून्य माना जाएगा और दूसरा कि ऐसा करने वाला व्यक्ति दोषी माना जाएगा.

सजा: इस अपराध के लिए दोषी को सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
इस धारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पहले विवाह को अदालत ने कानूनी रूप से खत्म कर दिया है और वह व्यक्ति दोबारा विवाह करता तो वह अपराध नहीं माना जाएगा या फिर ऐसे पति या पत्नी जो सात साल से साथ नहीं रह रहे हैं और वह किसी और से अपने पहले विवाह के बारे में बता कर विवाह करते है तो उसे भी अपराध नहीं माना जाएगा.

पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी

IPC की धारा 495 में यह बताया है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 494 में बताए गए नियम के खिलाफ जाकर दूसरा विवाह करता है यानि कि वो विवाह करने से पहले अपने दूसरे पार्टनर को अपने पहले विवाह के बारे में नहीं बताता है तो वह दोषी माना जाएगा.

सजा: इस अपराध के लिए दोषी को १० साल की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह महिला जो दूसरी शादी की शिकार होती है, वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 के तहत पुरुष को अदालत में घसीटने की हकदार है, जो कि द्विविवाह को एक आपराधिक अपराध बनाता है, अधिकतम सात साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय है.

 

यह भी पढ़ें: क्या किसी शख्स के मृत्यु के बाद भी भरना पड़ता है आईटीआर ? जानिए क्या है नियम

 

Reepu kumari

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