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Aadhaar KYC: आधार से जुड़े फ्रॉड पर प्रहार, बिना नंबर दिए होगी ई-केवाईसी, ये है प्रोसेस

India News, (इंडिया न्यूज), Aadhaar KYC: आधार नंबर से जड़े धोखाधड़ी के मामले लगातार  अपना पैर पसार रहे हैं। इस तरह के अपराध पर रोक लगाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नई व्यवस्था की शुरुआत की है। इसकी मदद से आप  किसी भी संस्थान को आधार नंबर दिए बगैर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए केवल आपको विशेष फाइल (XML) जिप फॉर्मेट में जमा करनी होगी। आगे  संस्थान खुद इस फाइल को पढ़कर केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करेगा।

इसकी खासियत

इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहक का केवाईसी ब्योरा एक्सएमएल फाइल में दर्ज कर किया जाता है। इस पर डिजिटल रूप से प्राधिकरण के हस्ताक्षर होते हैं।  फाइल को सिर्फ विशेष मशीन के जरिए ही पढ़ा जा सकता है। ऐसे बिना आधार नंबर बताए ही ई-केवाईसी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक्सएमएल फाइल को जिप फॉर्मेट में प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।

छेड़छाड़ का पता चुटकियो में

प्राधिकरण की मानें तो ‘इस व्यवस्था में आधार की जानकारी में की गई किसी भी तरह की छेड़छाड़ का आसानी से पता संबंधित एजेंसी लगा सकेगी। केवाईसी डाटा को आधार नंबर धारक द्वारा प्रदान किए गए पासकोड के साथ जोड़ा गया है।

ई-KYC प्रक्रिया

  • इसके लिए आपको सबसे पहले आधार की आधिकारिक वेबसाइट (https//myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाना होगा।
  • अगले चरण में आधार नंबर दर्ज डालना है।
  • इसके बाद आपके पास OTP आएगा।
  • उस OTP का यूज कर लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने पर आधार का डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  • डैशबोर्ड  पर ऑफलाइन ई-केवाईसी के बटन पर क्लिक कर लें।
  • अब आधार पेपरलेस ई-केवाईसी के लिए आपको एक शेयर कोड दर्ज करना होगा। याद रहे यह कोड आपको आगे भी काम में आएगा इस फाइल को खोलने के लिए। इसलिए इसे डिलीट ना करे।
  • अब डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है।
  • क्लिक  करने पर जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी।
  • याद रहे इसका पासवर्ड आपका शेयर कोड होगा, जो कि वेबसाइट खोलते समय आपने डाला था।

14 मार्च 2024 तक करें फ्री आधार अपडेट

आपके पास अगले साल 14 मार्च तक का समय है माई आधार पोर्टल के जरिए बिना कोई शुल्क दिए अपडेट कर सकते हैं। जान लें कि डॉक्यूमेंट को myAadhaar पोर्टल पर ऑनलाइन या किसी भी आधार केंद्र पर जाकर जमा कर सकते हैं।

जरुरी डाक्यूमेंट अपडेट के लिए

  • राशन कार्ड,
  • मतदाता पहचान पत्र,
  • सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र/पते वाला प्रमाण पत्र,
  • भारतीय पासपोर्ट, यह पहचान और पते दोनों के प्रमाण के रूप में मान्य होगा।

पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य दस्तावेज;

  • पैन कार्ड,
  • ड्राइविंग लाइसेंस,
  • सेकेंडरी या सीनियर स्कूल की मार्कशीट या फोटोग्राफ युक्त स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (TC),
  • सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण

केवल पते के प्रमाण के रूप में मान्य दस्तावेज;

  • बिजली/पानी/गैस बिल (पिछले 3 महीने का ),
  • बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक,
  • किराया/ पट्टा/ लीव और लाइसेंस समझौता।

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