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Form 16: ITR भरने का समय पास, जान लें फार्म 16 के बारे में नहीं तो पड़ सकता है पछताना: IndiaNews

Itvnetwork Team • LAST UPDATED : July 1, 2024, 10:50 am IST
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Form 16: ITR भरने का समय पास, जान लें फार्म 16 के बारे में नहीं तो पड़ सकता है पछताना: IndiaNews

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India News(इंडिया न्यूज),Form16: क्या आप जानते हैं कि फार्म 16 क्या है? दरअसल इनकम टैक्स भरने की जब भी बात की जाती है तो फार्म 16 नाम सुनने हमें अवश्य मिलता है। आपको बता दें कि फार्म 16 का संबंध मुख्य रूप से ITR से है। यह ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ITR दाखिल करते हुए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये एक सालाना प्रमाण पत्र होता है जिसे कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में नौकरीपेशा की इनकम और साथ ही साथ उन्हें कितना टैक्स देना है इन सब से संबंधित सारी जानकारियां होती हैं।

  • साल में कब जारी होता है फार्म 16
  • आइए जानते हैं क्या होता है फार्म 16 पार्टA पार्टB?
  • क्या है फार्म भरने की पूरी प्रक्रिया

साल में कब जारी होता है फार्म 16?

दरअसल फार्म 16 असेसमेंट ईयर में जारी किया जाता है। कंपनी इसे जून या उससे पहले जारी करती हैं। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यदि आपनें एक फाइनेंसियल ईयर में एक से ज्यादा जगहों पर काम किया है तो आपको उन सभी कंपनी से अलग-अलग फार्म16 लेना होगा। यह आपके इनकम प्रूफ का काम करती है। आप इस डॉक्यूमेंट को लोन लेते समय बैंक को दे सकते हैं।

क्या होता है फार्म 16 पार्टA और पार्टB?

आपको बता दें कि फार्म 16 के दो हिस्से होते हैं। पहला है पार्टAऔर दूसरा होता है पार्टB। आयकर विभाग ने 2013 में फॉर्म 16 के इस प्रारूप को जारी किया था। फार्म 16 के पार्टA में नियोक्ता के पैन और टैम का तिमाही विवरण और साथ ही साथ जमा किए गए टीडीएस का विवरण होता है। वहीं अगर पार्टB की बात करें तो इसमें अध्याय 4-A के तहत स्वीकृत की जानें वाली सैलरी और कटौती का विवरण होता है।

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क्या है फार्म भरने की पूरी प्रक्रिया ?

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो् तरीकों का उपयोग करके फार्म दाखिल कर सकते हैं।

ऑफलाइन प्रक्रिया 

  • सबसे पहले ई-फाईलिंग पोर्टल पर जाएं
  • ड्रापडाउन से लागू आईटीआर उपयोगिता चुनें
  • इसके बाद आईटीआर फार्म में सभी विवरण भरें
  • सारे टैब को सत्यापित करें
  • एक एक्सएमएल फाइल जनरेट करें
  • आईटीआर ई-फाईलिंग नेम फार्म अपलोड करे
  • ऑनलाइन प्रक्रिया

  • इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं
  • पोर्टल लॉग-इन कर दस्तावेज के विवरण दर्ज करें
  • फार्म को सबमिट कर दें

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