India News (इंडिया न्यूज), ITR Filing 2024: आयकर रिटर्न दाखिल करने की होड़ जल्द ही शुरू होने वाली है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आमतौर पर आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। ऐसे में अगर आप भी जॉब करते हैं तो आपने अपने दफ्तर में फॉर्म-16 के बारे में सुना होगा। आयकर दाखिल करते समय यह बेहद काम का दस्तावेज होता है। यह फॉर्म आपको आयकर बचाने में भी मदद करता है। आइए समझते हैं… किसी भी कर्मचारी को मिलने वाला फॉर्म-16 उसके नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कर्मचारी के वेतन, कर कटौती और कर निर्धारण वर्ष के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसमें कर्मचारी के पैन नंबर की भी जानकारी होती है।
Viral Video: पेट्रोल पंप स्टाफ के सामने ‘महिला’ ने उतार दिया कपड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
नियोक्ता आपको फॉर्म-16 जारी करता है। उस दस्तावेज में यह भी जानकारी होती है कि एक साल में आपके वेतन से कितना कर काटा गया है। यानी स्रोत पर कितना कर कटौती (टीडीएस) की गई है। इसलिए जब आप आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे होते हैं तो फॉर्म-16 आपको बताता है कि अंत में आपको कितना रिफंड मिलने वाला है। देश में कर संग्रह को आसान बनाने के लिए टीडीएस की व्यवस्था की गई है।
सरकार कंपनियों और नियोक्ताओं को यह अधिकार देती है कि वे किसी कर्मचारी की आय की गणना करें और वेतन देने से पहले उसके वेतन के हिसाब से देय कर काट लें। इसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) कहते हैं। कंपनी इस टीडीएस को आयकर विभाग में जमा करती है और रिटर्न दाखिल करने पर आपको इसमें से उचित राशि का रिफंड मिलता है। फॉर्म-16 जारी करने का अधिकार फॉर्म-16 आयकर अधिनियम-1961 की धारा-203 के तहत जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
Kim Jong Un Pleasure Squad: हर साल 25 वर्जिन लड़कियां चुनता हैं किम जोंग, करता है ये गंदा काम
आयकर के नियमों के अनुसार, कंपनी को उन कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है। जिनका वेतन देने से पहले कर काटा जाता है। आम तौर पर यह फॉर्म कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों को जारी किया जाता है। हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी के लिए काम कर चुके कर्मचारियों के लिए भी इसे जारी करना होता है। यह दो तरह का होता है। पहला फॉर्म 16ए और दूसरा फॉर्म 16बी होता है।
फॉर्म 16ए में कर्मचारी के पैन कार्ड नंबर और आधार का विवरण होता है। इसमें कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए टीडीएस की जानकारी भी होती है। फॉर्म 16बी में कर्मचारी की आय का विवरण होता है। इसमें उनके वेतन और अन्य कटौतियों का विवरण होता है जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस (HRA), आपकी बचत का विवरण आदि।
India News (इंडिया न्यूज),Delhi: गणतंत्र दिवस परेड में राजधानी दिल्ली की झांकी शामिल न होने…
India News (इंडिया न्यूज),UP News: चमनगंज क्षेत्र के तकिया पार्क के पास स्थित 1 मंदिर…
India News (इंडिया न्यूज),JDU Leaders Flagged Off Chariot: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब मात्र…
India News (इंडिया न्यूज),Rajasthan News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस हमलावर नजर…
India News (इंडिया न्यूज),Himachal Pradesh Weather: हिमाचल के निचले पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड…
India News (इंडिया न्यूज),MP News: MP के CM डॉ. मोहन यादव रविवार (22 दिसंबर) को…