India News (इंडिया न्यूज), PAN Linking: आज सभी करदाताओं के लिए खास दिन है। अभी कई करदाता ज्यादा टीडीएस कटने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे करदाताओं के लिए टीडीएस की ज्यादा कटौती से बचने का आज आखिरी मौका है। आयकर विभाग ने इसके लिए करदाताओं को सचेत भी किया है।
आधार से लिंक करना है अनिवार्य
बता दें कि, आयकर विभाग ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। जिन लोगों ने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें ज्यादा टीडीएस कटने का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में करदाताओं के पास ज्यादा टीडीएस कटने से बचने का आज आखिरी मौका है।
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विभाग ने करदाताओं को अलर्ट
आयकर विभाग ने 2 दिन पहले भी करदाताओं को इस बारे में सचेत किया था। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा- सभी करदाता ध्यान दें। 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। अपने पैन को आधार से लिंक करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एए और 206 सीसी के तहत टीडीएस की अत्यधिक कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लिंक न करने से होंगे ये नुकसान
अगर कोई करदाता 31 मई 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान अधिक टीडीएस कटौती से होने वाला वित्तीय नुकसान है। ऐसे करदाताओं को हर लेनदेन पर अधिक टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का भुगतान करना होगा। आयकर विभाग का कहना है कि यह उपाय अनुपालन को बढ़ावा देने और कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए है।