India News(इंडिया न्यूज), Early Pension: Early Pension के लिए किस उम्र पर कर सकते हैं अप्‍लाई! क्‍लेम करने का क्‍या है तरीका? अगर आप ईपीएफओ की पेंशन स्‍कीम EPS के तहत पेंशन प्राप्‍त करने के अधिकारी हैं तो आपको रिटायरमेंट की उम्र पर पेंशन मिलती है। लेकिन अगर आप इसे जल्‍दी लेना चाहते हैं तो क्‍या करना होगा? आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं इसकी पूरी जानकारी..

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Early Pension

ईपीएफओ मेंबर्स जो 10 साल या इससे ज्‍यादा समय तक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर चुके हैं वो EPS स्‍कीम के तहत पेंशन प्राप्‍त करने के अधिकारी हो जाते हैं. हालांकि ये पेंशन उन्‍हें रिटायरमेंट की उम्र पर मिलती है. लेकिन अगर कोई व्‍यक्ति 58 साल की उम्र से पहले पेंशन लेना चा‍हे, तो क्‍या उसके लिए Early Pension को क्‍लेम करने का कोई तरीका है? तमाम लोगों के मन में ये सवाल होता है, हम आफखओ बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
Early Pension के लिए अप्‍लाई
अगर आप ईपीएफओ से पेंशन पाने योग्‍य हैं और आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तो ही आप Early Pension के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्‍लेम नहीं कर सकते। ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा। पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेग। Early Pension लेने के लिए आपको Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।

कितनी मिलेगी पेंशन?