India News(इंडिया न्यूज), BH Series Number Plate: पूरे भारत में गैर-परिवहन वाहनों के लिए भारत सरकार ने साल 2021 में BH श्रृंखला नंबर प्लेट पंजीकरण लॉन्च किया था। जिसके माध्यम से एक शहर से दुसरे शहर में स्थानांतरण कर रहे लोगों को अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करना किया जा सके।
इसका मतलब यह है कि भारत सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत के साथ, वाहन मालिकों को नए राज्य में जाने पर अपने वाहनों को फिर से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। बीएच श्रृंखला पंजीकरण प्लेट कई प्रकार के लाभों के साथ आती है। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरुरी है।
BH सीरीज की नंबर प्लेट हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होती है। आप लाइसेंस प्लेट केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप केंद्र या राज्य सरकार, बैंकों, रक्षा, प्रशासनिक सेवाओं आदि के लिए काम करने वाले भारतीय नागरिक हैं। निजी क्षेत्र के लोगों के लिए, कम से कम चार केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालयों वाले कंपनियों के कर्मचारी या भारतीय राज्य बीएच नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
नई कार खरीदते समय, कार मालिकों को नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 60 भरना चाहिए। इसके साथ रोजगार का वैध प्रमाण और आईडी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराना चाहिए। बीएच पंजीकरण सौंपे जाने से पहले इन दस्तावेजों को राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदक को यादृच्छिक रूप से नंबर आवंटित किया जाएगा।
BH सीरीज नंबर प्लेट के साथ पंजीकृत वाहनों के लिए, मोटर वाहन टैक्स दो साल या दो के गुणक में लगाया जाएगा। जिसका मतलब है कि चौदहवें वर्ष के पूरा होने के बाद, मोटर वाहन कर सालाना लगाया जाएगा। जो उस वाहन के लिए पहले लिया जा रहा टैक्स का आधा होगा।
BH सीरीज की गाड़ियों को खरीदने और बेचने दोनों के लिए भी कुछ खास नियम होंगें। यदि आप बीएच सीरीज खरीदते या बेचते हैं, तो खरीदार को क्षेत्रीय पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए अपने आरटीओ में वाहन को फिर से पंजीकृत करना होगा। नए मालिक को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के आधार पर पंजीकरण शुल्क और लागू करों का भी भुगतान करना होगा।
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