India News (इंडिया न्यूज़), Allahabad high court: उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगाई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जगहों से अपना जवाब देने को कहा है। फोकस को चार हफ्ते में अपना जवाब देना होगा। मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना जवाब देना होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जिले में चल रहे मंदिर मस्जिद मामले की बिक्री पर रोक लगाने से मुस्लिम पक्ष को तत्काल राहत मिली है। आज हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की।
यह याचिका शाही जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी ने दायर की थी। हाईकोर्ट में 25 फरवरी को फिर से मामले की सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई 25 फरवरी को नए स्टॉक एक्सचेंज में होगी।
हरिशंकर जैन व अन्य के खिलाफ 19 नवंबर को संभल जिला न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया था। शाही जामा मस्जिद स्थल पर हाल ही में मूर्ति लगाकर मंदिर घोषित कर दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया था। 24 नवंबर को हुई भीषण हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अगले दिन सर्वे कराया गया था।
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