India News UP(इंडिया न्यूज)Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें 10 हजार रुपये मुआवजे का इंतजाम करने के लिए समय दिया जाए। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से जुड़ा मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले पर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान के पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अब आजम खान के पक्ष ने मुआवजे की रकम जमा करने के लिए समय मांगा है।
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अब्दुल्ला आजम ने अदालत से मांगा समय
इस विषय पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित एक मामला माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर में विचाराधीन है। इसमें गवाहों की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष ने पीडब्लू 8 एसआई परमेश कुमार को पुनः विवेचना के लिए वापस बुलाने का प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे कोर्ट ने 9 तारीख को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने 18 सितंबर तक का समय दिया
इस आधार पर कि उनका आवेदन केवल कोर्ट में देरी के लिए था और उसमें 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बाद फाइल लगा दी गई। बचाव पक्ष की ओर से आवेदन दिया गया कि 10 हजार रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया है। पैसे का इंतजाम करने के लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने हर्जाना राशि जमा करने के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है। जब अमरनाथ तिवारी से पूछा गया कि उन्होंने कितना समय मांगा है? इस पर अभियोजन अधिकारी ने कहा कि, उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा था लेकिन फाइल अंतिम चरण में है, गवाही पूरी हो चुकी है, इसलिए कोर्ट ने 18 सितंबर की तारीख तय की है।