India News UP(इंडिया न्यूज),Azam Khan News: सोमवार के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के जमानत अर्जियों पर सुनवाई हुई। नगर पालिका की सफाई मशीनें चोरी कराकर उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी में मिट्टी में छिपाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है, वहीं रामपुर के डूंगरपुर केस में जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई।
हाईकोर्ट ने किया अपना जजमेंट रिजर्व
पहले मामले में आजम खान पर नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन अपने लोगों से चोरी कराने का आरोप था। आजम खान ने अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा खरीदी गई सफाई मशीनों को अपने प्रभाव के दम पर गायब करा दिया था, और उन्हें रामपुर की अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन खुदवा कर वहां छिपा दिया। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इस मामले में रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आज़म खान और पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ केस दर्ज किया गया था। जिला अदालत ने पहले ही आजम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
10 अक्टूबर को होगी आगे की सुनवाई
दूसरे मामला रामपुर के डूंगरपुर केस में आजम खान को मिली दस साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सजा को स्थगित किए जाने और और जमानत दिए जाने के बिंदुओ पर सुनवाई की गई। इन बिंदुओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब मामले पर 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। रामपुर की जिला कोर्ट में इसी साल 30 मई को आजम खान को दोषी करार देकर 10 साल की सजा सुनाई थी। बरकत नाम के व्यक्ति ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।
UP Weather: यूपी में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ समेत इन जिलों में हो सकती है बारिश