India News (इंडिया न्यूज), Kisan Andolan: देश में किसान लगातार सरकार से अपने मांग को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए है इसी बीच उत्तर प्रदेश में अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसमे योगी सरकार ने हड़ताल रोकने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम का सहारा लिया है। यह कानून सरकारी, अर्धसरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू रहेगा। सरकार ने अगले छह महीने के लिए एस्मा लागू करने की घोषणा की है। अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने एस्मा को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जनहित में यह फैसला लिया है।

6 महीने के लिए हड़ताल पर लगी रोक

एस्मा को लागू होने के बाद कर्मचारियों की हड़ताल अवैध और दंडनीय मानी जाती है। इससे पहले भी योगी सरकार हड़ताल पर रोक लगाने के लिए एस्मा का सहारा ले चुकी है। पिछले साल 2023 में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। बिजली कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए सरकार ने एस्मा लागू करने की घोषणा की थी। हड़ताल पर गए कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

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बिना वारंट के होगी गिरफ्तारी

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर बैठते हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना भी करना पड़ता है। आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम सरकार को कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने का अधिकार देता है। कानून के तहत, हड़ताल करने वालों को बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है। एस्मा लागू होने के बाद हड़तालों पर भी रोक लग जाएगी। अब राज्य में अगले छह महीने तक एस्मा लागू रहेगा। जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी लागू रहेगा।

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