Azam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा झटका दिया है। आज़म खान का नाम निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से हटा दिया है। जिसका मतलब अब आगामी चुनाव में आजम खान मतदान नहीं कर पाएंगे। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई की है।
आपको बता दें कि मतदाता सूची से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने नाम हटाने का आदेश दिया है। जिसके चलते आज़म खान अब 5 दिसंबर को रामपुर में होने वाले उपचुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। बुधवार को रामपुर से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एसडीएम और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। सक्सेना ने कहा था कि नियम के मुताबिक आजम खान के वोट देने का अधिकार वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाना चाहिए।
आकाश सक्सेना ने लिखी थी एसडीएम को ये चिट्ठी
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और एसडीएम सदर को भेजे गे पत्र में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कहा था कि “अदालत ने सपा नेता आजम खान को ड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल का कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा दी है। आजम खान सजायाफ्ता हैं इसलिए उनका नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए ताकि नियमों और कानून का पालन हो सके।” उनकी इस चिट्ठी के बाद एक्शन लिया गया है।
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