India News UP(इंडिया न्यूज),CM Yogi: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के लिए बड़ी खूशखबरी लेकर आई है। प्रदेश सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के प्रचार की व्यवस्था की गई है। जिसे सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है।
एक रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार ने जनता को अपनी सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सूचित करने के लिए यह नीति पेश की। इस नीति के तहत एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और वीडियो को विज्ञापन प्रदान करके साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
विज्ञापन का लाभ उठाने में मदद के लिए नीति सामग्री प्रदाताओं को चार श्रेणियों में विभाजित करती है। इस मामले में, एजेंसी या कंपनी को विभिन्न प्लेटफार्मों पर ग्राहकों और अनुयायियों के अनुसार विभाजित किया जाता है, जो प्रति माह 500,000, 400,000, 300,000 और 30,000 रुपये है, जबकि यूट्यूब वीडियो, शॉट, यूट्यूब पॉडकास्ट का भुगतान के लिए 800,000 और 70,000 रुपये दिया जाएगा।
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योगी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति में देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अब तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई और 66एफ के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अश्लील और अश्लील सामग्री प्रकाशित करने पर आप पर मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
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