यूपी में अवैध पार्किंग व स्टैंड संचालकों पर लगेगा गैंगस्टर व गुंडा एक्ट, संपत्ति की जाएगी जब्त

इंडिया न्यूज, Uttar Pradesh News। सड़क सुरक्षा (road safety) के मध्यनजर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi government) ने अब अवैध वाहन स्टैंड व पार्किंग (Illegal vehicle stand and parking) संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाले संचालकों पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट (gangster and goonda act) के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

वहीं अवैध वसूली (Illegal recovery) से अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। सभी जिलों में अवैध पार्किंग व वाहन स्टैंड हटाने के लिए 24 घंटे में अभियान चलाने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि यह निर्णय सड़क सुरक्षा को लेकर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने दो दिन पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग (video conferencing) में जो निर्देश अफसरों को दिए थे, उसी संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी हो गया है।

अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश

Gangster and Goonda Act will be imposed on illegal parking and stand operators in UP

प्रदेशभर के अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि सड़क किनारे अतिक्रमण या अवैध पार्किंग और स्टैंड आदि पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े होने पर नगर निगम (Municipal Corporation), विकास प्राधिकरण (Development Authority), परिवहन व पुलिस विभाग (Transport and Police Department) क्रेन लगाकर वाहनों को जब्त करें।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी (Avnish Kumar Awasthi) ने सभी मंडलायुक्त (Divisional Commissioner), पुलिस आयुक्त (police Commissioner), जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को भेजे आदेश में लिखा है कि फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) के बिना कोई भी वाहन मसलन, स्कूल बस, प्राइवेट बस, ट्रक, दो व चार पहिया वाहन नहीं चलने चाहिए। वाहनों की ओवरलोडिंग रोकी जाए।

अवैध पार्किंग व स्टैंड से अर्जित संपत्ति को किया जाएगा जब्त

Gangster and Goonda Act will be imposed on illegal parking and stand operators in UP

अवैध पार्किंग व स्टैंड संचालकों (Illegal parking and stand operators) के विरुद्ध 24 घंटे में प्रदेश के हर जिले में अभियान चलाकर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध वसूली से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई हो।

यह भी निर्देश है कि बड़े शहरों के प्रवेश द्वार पर वाहन खड़े न होने पाएं। सड़कों के किनारे पार्किंग या ढाबों पर वाहन खड़े पाए जाने पर संबंधित ढाबा मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करें।

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India News Desk

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