India News UP(इंडिया न्यूज),Gyanvapi Case: ज्ञानवापी को लेकर चल रही अदालती लड़ाई के बीच आज यानी की शुक्रवार (25 अक्टूबर) का दिन काफी अहम था। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। अब वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि कोर्ट ने एएसआई द्वारा पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र की सुरक्षा के ज्यादा सर्वेक्षण के हमारे आवेदन को खारिज किया है। अब हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।
आपको बता दें कि कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग का बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की भी मांग की। हिंदू पक्ष की याचिका का मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए कहा था कि खुदाई से मस्जिद स्थल को बहुत अधिक नुकसान पहुंच सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के मालिकाना हक हासिल करने के लिए साल 1991 में हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा की ओर से 1 याचिका दाखिल की थी। लगभग 2 दशक चली सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 मांग रखी गई।
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.