India News (इंडिया न्यूज), New Year Celebration: नोएडा में नए साल का जश्न मनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं को इस बार बड़ा झटका लगा है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में नए साल के दौरान सुरक्षा को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है, जो पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी। इसका मतलब है कि अब 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
यह कदम पुलिस ने खासतौर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया है। किसानों के महापंचायत के संभावित आयोजन और नए साल के दौरान सड़क पर हो सकने वाले हंगामे को देखते हुए पुलिस ने यह निर्णय लिया है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति खुले में शराब पीने, पार्टी करने या आतिशबाजी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके मस्ती करने या बोनट पर पार्टी करने जैसी घटनाओं पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस निषेधाज्ञा के तहत मॉल, बार, पब, बीयर और वाइन शॉप के आसपास पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन पर भी रोक होगी। उल्लंघन करने पर जुर्माना, एफआईआर या गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस ने नए साल की रात के दौरान खासतौर पर युवाओं को इस नियम का पालन करने की सलाह दी है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे और शांति बनी रहे। इस फैसले से शहर में नए साल के जश्न की तैयारियों पर निश्चित ही असर पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है।
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