India News UP(इंडिया न्यूज),Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने का सर्वेक्षण कराने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने कहा कि वजूखाने का सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है, ताकि इस परिसर का धार्मिक स्वरूप स्पष्ट हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि केवल शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं, बल्कि वजूखाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण होना चाहिए।
बता दें कि, हिंदू पक्ष ने अदालत में यह भी बताया कि पिछले साल हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब राखी सिंह की याचिका में केवल वजूखाने के अन्य हिस्सों का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील सौरभ तिवारी से पुरानी याचिका की कॉपी पेश करने को कहा।
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बता दें कि, अदालत ने सौरभ तिवारी से पुरानी याचिका की कॉपी पेश करने को बोला है जिसमें उन्होनें कुछ दिन की मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। हाईकोर्ट ने कागजात दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी है और अब इस मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पिछले महीने अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने राखी सिंह की याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है। मामला संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, इसलिए अदालत इसे ध्यानपूर्वक सुन रही है।
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