India News UP(इंडिया न्यूज),Imran Masood: सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने देवबंद क्षेत्र के लबकरी गांव में नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में कोर्ट ने उन पर आरोप तय किए हैं। अगर कोर्ट में उन पर दोष साबित होता है तो उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है। इमरान मसूद ने पीएम मोदी को लेकर यह विवादित बयान 10 साल पहले दिया था, जिसे लेकर सियासत गरमा गई थी। हालांकि बयान देने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी।

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5 साल से ऊपर की सजा की धाराओं में चार्ज फ्रेम

स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं और इस मामले में ट्रायल जारी रहेगा। कांग्रेस सांसद पर कोर्ट ने जिन धाराओं में आरोप तय किए हैं, उनमें पांच से सात साल की सजा का प्रावधान है। 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुम वीर सिंह ने सांसद के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन, माहौल खराब करने की कोशिश और अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के बाद इमरान को जेल भी जाना पड़ा था।

10 साल पहले दिया था ये विवादित बयान

बता दें, इमरान मसूद ने 10 साल पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ‘बोटी-बोटी का देंगे’ वाला बयान दिया था। मसूद के इस बयान का वीडियो वायरल हुआ था। इस बयान को पीएम मोदी के खिलाफ बताया गया था। इस बयान के वायरल होने के बाद काफी हंगामा हुआ था। उस समय इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रही।

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