Lakhimpur Kheri Violence
इंडिया न्यूज, लखनऊ :
दो अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ हुई हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और दो अन्य की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।
ज्ञात रहे कि आशीष मिश्रा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुत्र है। शुरू से ही प्रदेश सरकार का रवैया इस केस में नकारात्मक रहा है। प्रदेश सरकार और प्रदेश पुलिस को इस केस में सुप्रीम कोर्ट से कई बार फटकार लग चुकी है।
विशेष पैनल को अपग्रेड करे सरकार (Lakhimpur Kheri Violence)
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच के लिए बने विशेष पैनल को अपग्रेड करने को कहा, क्योंकि अधिकांश अधिकारी लखीमपुर खीरी से ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं जिन्हें जांच के लिए बनी एसआईटी में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर के हो सकते हैं लेकिन राज्य के बाशिंदे न हों। बता दें कि इससे पहले आशीष मिश्रा की बेल पर सुनवाई दो बार टल चुकी है।
तीन नवंबर को टल गई थी सुनवाई (Lakhimpur Kheri Violence )
पिछली बार तीन नवंबर को सुनवाई टल गई थी। एक अधिवक्ता का निधन हो जाने के कारण अधिवक्ता संघ का शोक प्रस्ताव था। इस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी और तारीख 15 नवंबर तय की गई थी। इससे पहले केस डायरी न आने पर 28 अक्तूबर को भी जमानत टल चुकी है।
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