India News UP(इंडिया न्यूज़), Latest Lucknow News: इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है। इसको देखते हुए यूपी में धारा 163 लागू किया गया है। ऐसे में महात्मा गांधी जयंती, बारावफात, ईद-ए-मिलाद, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और संगठनों के धरना प्रदर्शन के कारण शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू हो गया है।
जेसीपी एलओ अमित कुमार ने दी जानकारी
बीएनएस की धारा 163 पहले आईपीसी की धारा 144 थी। जेसीपी एलओ अमित कुमार के अनुसार धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के ऊपर व एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी। शहर के अंदर धारदार व नुकीले हथियार, ज्वलनशील पदार्थ व शस्त्र आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
कानपुर हाईवे पर एलिवेटेड पुल के निर्माण के चलते रविवार सुबह 10 बजे से सोमवार रात 10 बजे तक 4,40,000 वोल्ट बिजली आपूर्ति के लिए मोनो पोल लगाया जाएगा। इस दौरान स्कूटर इंडिया चौराहा से नटकुर नहर चौराहा (करीब 200 मीटर) के बीच यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
भारी वाहन नटकुर नहर चौराहे से स्कूटर इंडिया चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। वे बिजनौर थाना चौराहे से दाईं ओर होकर लखनऊ आ सकेंगे और बाईं ओर होकर कानपुर जा सकेंगे। भारी वाहनों को छोड़कर हल्के वाहन नटकुर नहर चौराहे से स्कूटर इंडिया चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। वे नटकुर नहर चौराहे से दाईं ओर हाइड्रेल तिराहा होकर लखनऊ जा सकेंगे।
वहीं नटकुर नहर चौराहे से बाईं ओर किसान पथ होकर कानपुर जा सकेंगे। लखनऊ से आने वाले हल्के वाहन जिन्हें बिजनौर थाना चौराहे की ओर जाना है, वे स्कूटर इंडिया चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। वे हाइड्रेल तिराहा से बाईं ओर हाइड्रेल तिराहा होकर जा सकेंगे।
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