India News UP(इंडिया न्यूज़),Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसमें कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। जिसे देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत के योग्य है। इस निर्णय से अपराधियों के मन में कानून का डर होगा। यूपी सरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया प्रवृत्ति के तत्व, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। कानून का राज सभी पर लागू होता है। यद्यपि ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, यूपी सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। ये केस जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था।
घर तोड़ना सही नहीं- सुप्रीम कोर्ट
बात दें कि 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर मामले में दायर मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की। बुलडोजर के उपयोग के नियम भी स्थापित किये गये। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि किसी घर को गिराना गलत है, भले ही कोई आरोपी हो या पहले ही दोषी हो इस मामले में भी घर तोड़ना सही नहीं।
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बुलडोजर चलाने में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं- सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर विशेषज्ञों के प्रस्तावों पर विचार किया और सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया। क्योंकि यह जरूरी है कि हर स्थिति में कानून का शासन कायम रहे। बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। यदि मकान अवैध तरीके से तोड़ा गया है तो पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बुलडोजर चलाने में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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