India News UP(इंडिया न्यूज),UP News: सोमवार को सुप्रिम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें यूपी सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नयी चयन लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर आदेश आने के बाद से ही सियासत शुरू हो चुकी है। अब इस मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है।
ईमानदार रूख़ अपनाए- मायावती
अब मायावती ने कहा, ‘यू.पी. शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के निवेदन करने वालो के साथ गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रूख़ अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाईन्साफी ना हो।’
HC के फैसले पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षक चयन सूचियों को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने रवि कुमार सक्सेना और 51 द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किए। इस मामले पर शीर्ष अदालत ने कहा कि वो इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी।
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