India News(इंडिया न्यूज)Sambhal News: संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग से जुड़े कामों को कराए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग से जुड़े मामले में 4 मार्च, मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद कमेटी ने ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज की।
कोर्ट में पक्ष रखा गया
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी है। जिस पर हाईकोर्ट ने ASI को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिनों की मोहलत दी है। हाईकोर्ट इस मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई करेगा। अदालत में आज हिंदू पक्ष की तरफ से भी हलफनामा दाखिल किया गया। हालांकि हिंदू पक्ष मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर अपना एक और जवाब 10 मार्च को दाखिल करेगा। आज की सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से भी कोर्ट में पक्ष रखा गया।
जरूरी बताया
UP सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर सभी जरूरी कदम पहले से ही उठाए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने अपनी लिखित आपत्ति में ASI की रिपोर्ट से असहमति जताई है। कहा गया है कि मस्जिद में हर साल रमजान से पहले रंगाई पुताई कराई जाती है। मरम्मत के काम कराए जाते हैं। इस बार भी रंगाई पुताई बेहद जरूरी है। कुछ नई जगहों पर लाइट भी लगाई जानी है। मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई और मरम्मत को जरूरी बताया है।