इंडिया न्यूज़, गाजियाबाद।
Playing with the health of students is not tolerated जनपद में विद्यालयों के पुनः खुलने के बाद सामान्यतया यह देखा जा रहा है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। यह बात बुधवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह (District Magistrate Rakesh Kumar Singh) ने बच्चों के भविष्य व स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता बरतने वाले विद्यालयों को सख्त हिदायत देते हुए कहीं। उन्होंने सभी विद्यालयों को कोविड प्रोटोकाल का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकॉल का बिंदुवार अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
(Playing with the health of students is not tolerated : Schools should follow Kovid rules 100%: District Magistrate)
जिलाधिकारी (District Magistrate) ने कहा है बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, उनके स्वास्थ्य व भविष्य की चिंता करना हम सबका कर्तव्य है। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) से ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है विद्यालयों द्वारा बच्चों के प्रति लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
(Playing with the health of students is not tolerated : Schools should follow Kovid rules 100%: District Magistrate)


DM GHAZIABAD RK SINGH
विद्यालय में अध्ययनरत 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कोविड-19 के लक्षणों से मुक्त छात्र-छात्राओं का शत- प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालय परिसर एवं स्कूल बसों में सभी छात्र-छात्राओं एवं शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारियों (academic and non-educational staff) द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जाए। हर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाए और उसे पूर्ण रूप से संचालित रखा जाए।
(Playing with the health of students is not tolerated : Schools should follow Kovid rules 100%: District Magistrate)
जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया है कि सभी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कराया जाए कि वहां कोविड प्रोटोकॉल का शत- प्रतिशत पालन किया जा रहा है या नहीं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया गया कि किसी विद्यालय द्वारा उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है तो इसे सीआरपीसी की धारा-144 का उल्लंघन मानते हुए प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाए।
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