India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का परिवाद दर्ज किया गया है। यह मामला थाना चंदपा क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू ने दायर किया है।
यान और सोशल मीडिया पोस्ट
राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव का दौरा कर एक समाप्त हो चुके मामले को फिर से उठाने का प्रयास किया। उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट से परिवादी को समाज में अपमानित महसूस हुआ। आरोप है कि राहुल गांधी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष फैलाने की मंशा से यह कदम उठाया।
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क्या था पूरा मामला
अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के निर्णय के बावजूद कांग्रेस नेता ने हाथरस प्रकरण में पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखने और आरोपियों के खुलेआम घूमने का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें आरोपियों के खुलेआम घूमने की बात कही गई थी। परिवादी के अनुसार, यह बयान बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
10 फरवरी 2025 की तय हुई तारीख
आरोप लगाने वाले ने राहुल गांधी पर 50 लाख रुपये की मानहानि का दावा किया है। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 फरवरी 2025 की तारीख तय की है, जब परिवादी के बयान दर्ज किए जाएंगे।
राजनीतिक चाल
यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। जहां कांग्रेस समर्थक इसे एक राजनीतिक चाल बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे न्याय की मांग के रूप में देख रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कोर्ट क्या निर्णय लेती है और राहुल गांधी अपनी सफाई में क्या कदम उठाते हैं।
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