India News (इंडिया न्यूज),Sambhal Latest News: जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए आदेश के चलते बुधवार को होने वाली सुनवाई अब 5 मार्च तक टल गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पेश की, जिसमें जिला अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने का जिक्र था। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मार्च तय कर दी।
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इस विवाद की शुरुआत बीते 19 नवंबर को हुई थी, जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने इस मामले में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में वाद दायर किया था। वाद में सांस्कृतिक मंत्रालय, जिला प्रशासन और जामा मस्जिद कमेटी समेत छह पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया था। अब तक सभी प्रतिवादी अदालत में अपना पक्ष रख चुके हैं, लेकिन जामा मस्जिद कमेटी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता आमिर मलिक और शकील वारसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि इस मामले में सुनवाई तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय न आ जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि जामा मस्जिद कमेटी के पास मस्जिद के अस्तित्व के पुख्ता सबूत हैं और वे साबित करेंगे कि यह स्थान हरिहर मंदिर नहीं, बल्कि जामा मस्जिद है।
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