ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग संरक्षण जारी रखने का दिया आदेश, हिंदू पक्ष करे तीन हफ्तों में जवाब दाखिल

वाराणसी: आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मामले में सुनवाई हुई. इसे लेकर शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई की गई।इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है।यानी कि यहाँ मौजूद कथित शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नही किया जायेगा। इसके साथ कोर्ट ने हिंदू पक्ष को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है.

अब 28 नवंबर को सुनवाई

इससे पहले कोर्ट ने 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी. साथ ही शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है.

वजूखाने में 16 मई को कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान मिली थी एक संरचना

ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान एक संरचना मिली थी। एक तरफ जहाँ हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग तो वहीँ दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस संरचना को फव्वारा बताया था। जिसके बाद विवाद छिड़ गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस संरचना को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। यह आदेश 12 नवंबर तक के लिए था। हिंदू पक्ष ने 12 नवंबर से पहले इसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी। आज अलग अलग कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बेंच बनाकर इस मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था।

Garima Srivastav

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