India News UP (इंडिया न्यूज़), UP 69000 Teacher recruitment: यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाया था। पिछले चार साल से ये सभी शिक्षक कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगा रहे थे। जिसमे अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अभी हाईकोर्ट का वो फैसला लागू नहीं किया जाएगा। बता दे, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69000 शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट को रद्द कर नया लिस्ट बनाने को बोला था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। अदालत ने पक्षों से सात पन्नों से अधिक की लिखित दलीलें पेश करने को कहा। अदालत की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सिंगल जज बेंच और सुप्रीम कोर्ट बेंच के फैसलों का अध्ययन करने के लिए भी समय चाहिए।

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इलाहाबाद HC ने क्या कहा था?

इलाहाबाद HC ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची को रद्द करते हुए यूपी सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (ATRE) के आधार पर तीन महीने के भीतर 69,000 शिक्षकों की नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के समान योग्यता प्राप्त करता है, तो उसका चुनाव सामान्य श्रेणी में ही माना जाना चाहिए। HC के इस आदेश के कारण यूपी में बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।

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