India News (इंडिया न्यूज़), Shikshak Bharti: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई 15 नवंबर को प्रस्तावित थी। बता दें कि, अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। साथ ही बता दें कि, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। तब से इसके लिए तारीखें तय की जा रही हैं। इस मामले में अगली सुनवाई दिवाली से पहले 15 नवंबर को होनी थी, लेकिन अब यह 12 नवंबर को होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
इस मामले से जुड़े कई विवाद से भी रहे
आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के अभ्यर्थियों ने 10 फीसदी आरक्षण की मांग की थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया । इस फैसले के बाद शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सभी पक्षों से लिखित में दलीलें पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले के कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद आदेश देगा।
Shah Rukh Khan को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी हुआ छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार, किया बड़ा खुलासा?
कब हुआ था भर्ती का नोटिफ़िकेशन जारी?
इस भर्ती के लिए अधिसूचना 5 दिसंबर 2018 को जारी की गई थी। इस भर्ती परीक्षा में 4.10 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था।
भागलपुर में मरीज की मौत पर भड़के परिजन! डॉक्टरों संग हुई हाथापाई
क्या है पूरा मामला?
दरअसल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे कि, 69 हजार शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला थी। अभ्यर्थियों ने ये भी दावा किया था कि, 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में करीब 19 हजार सीटों का घोटाला हुआ था। जिसके बाद ही ये मामला लगातार तूल पकड़ता चला गया। अब आज इस मामसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई का सभी छात्र लंबे समस से इंतजार कर रहे है।
बसमार्शलों की पूरी तनख्वाह का खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार, CM आतिशी का एलान