India News UP(इंडिया न्यूज़),Bulldozer Action: बुलडोजर न्याय पर उच्चतम न्यायालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संपत्ति को ध्वस्त करने के संबंध में बुधवार को दिशानिर्देश दिए गए हैं। अदालत ने कहा है कि कार्यपालक अधिकारी न्यायाधिश नहीं हो सकते, वो किसी भी आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर गिरा नहीं सकते। अब इश फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बुलडोजर का छाया आतंक समाप्त होगा- मायावती
एक्स पर दिए प्रतिक्रिया में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, ‘माननीय SC के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले में व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।’
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महिलाओं और बच्चें रात भर सड़क पर रहे ठीक नहीं- SC
न्यायाधीश बी.आर. हवाई और के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि लोगों के घर सिर्फ इसलिए तोड़ देना क्योंकि वे आरोपी या दोषी हैं, पूरी तरह से असंवैधानिक है। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश गवई ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का पूरी रात सड़कों पर रहना अच्छा नहीं है।
अदालत ने क्या कहा?
अदालत ने कहा कि बिना कारण बताए विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए और नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया कि विध्वंस प्रक्रिया को फिल्माया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उन मामलों पर लागू नहीं होते जहां सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण किया जा रहा हो या अदालत के आदेश पर विध्वंस किया गया हो।
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