India News (इंडिया न्यूज), Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई 27 हजार से अधिक सीटों पर रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा की 68,500 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा है। आपको बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रिक्त सीटों पर राज्य सरकार भर्ती करे।
आपको बता दें कि कुछ अभ्यर्थी इस मामले में कटऑफ अंक कम करके रिक्त पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया को आगे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बढ़ेगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 1.37 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हो गए थे। इसके बाद UP सरकार ने 2 चरणों में बहाली निकाली थी।
जानकारी के लिए बता दें कि एक चरण में 68,500 और 69 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद परीक्षा कराई गई थी। इसका रिजल्ट का ऐलान किया गया तो अनारक्षित वर्ग के लिए 45 फीसदी, जबकि OBC और अन्य वर्ग का कटऑफ 40 फीसदी निर्धारित किया गया था। लेकिन योग्य अभ्यर्थी न मिलने से 27 हजार से अधिक पद रिक्त रह गए थे।
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