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UP Crime: पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर कर ली दूसरी शादी, लव जिहाद का ये मामला उड़ा देगा होश

Ritesh Mishra • LAST UPDATED : August 31, 2024, 12:10 pm IST
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UP Crime: पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया, फिर कर ली दूसरी शादी, लव जिहाद का ये मामला उड़ा देगा होश

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India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: एक बार फिर लखनऊ के निगोहा से लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहा एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाकर हिन्दू महिला को अपने प्रेमजाल में फंसाया। उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के बाद तीन तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि पहले ताज मोहम्मद ने अपना नाम बबलू बताया था। उसे प्रेम जाल में फंसाया और अपने साथ ले गया था। जब महिला को पता चला कि उसका नाम बबलू नहीं, बल्कि ताज मोहम्मद है तो उसने विरोध किया। जिसके बाद ताज ने मारपीट कर जबरजस्ती महिला का धर्म परिवर्तन करा दिया और उसका नाम नाजिया रख दिया। उसके बाद महिला के साथ निकाह कर लिया।

ताज ने सऊदी अरब जाकर कर ली दूसरी शादी

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसे मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ा। इस दौरान वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। किसी तरह वह अपना गुजारा करने लगी। पीड़िता ने कहा कि वह राजीव गांधी महिला विकास परियोजना में मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया करती थी। उसके बाद महिला के पास से पैसे लेकर ताज मोहम्मद सऊदी अरब चला गया। फिर धीरे-धीरे उसने आना जाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद में पता चला कि ताज ने साजिया नाम की लड़की से निकाह कर लिया है, जोकि लखनऊ के गोसाईगंज स्थित टोला मलौली की रहने वाली है। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। वह महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और एक दिन उसे घर से निकाल दिया।

एसएचओ ने दी जानकारी

पीड़िता अपने भाई के पास चली गई थी, जहां उसके भाई ने उसे पनाह दी। इसी बीच एक दिन ताज मोहम्मद महिला के भाई के घर आ गया और झगड़ा करने लगा। फिर तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि पति के साथ रहने का रास्ता बंद हो गया, तब थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।इस मामले में एसएचओ अनुज तिवारी ने कहा कि मामले की जानकारी के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत कार्रवाई की गई है।

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