India News UP(इंडिया न्यूज),UP News: मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को एडीजे पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है।बता दें कि साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला कोर्ट ट्रायल शुरू होने के महज 30 दिनों में आया है। बीएनएस के तहत दर्ज मुकदमे में आया यह फैसला प्रदेश का दूसरा माना जा रहा है।
आपको बता दें कि विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने कहा कि सासनीगेट थाना क्षेत्र के 1 इलाके में रहने वाली 5 साल की बच्ची के दादा ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 3 जुलाई की शाम 4 बजे उनकी 5 वर्षीय पोती अपने भाई के साथ क्षेत्र के ही मंदिर में गई थी। मंदिर के पास ही MP के रायसेन के मैन रोड हनुमान मंदिर देहरी कड़का निवासी जमनादास उर्फ जालम सिंह मिला। वह बच्ची को लालच देकर अपने कमरे में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाई ने घर आकर परिवार वालों को घटना बताई, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट डाला और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। विवेचना CO प्रथम अभय कुमार पांडेय ने की और 7 दिन में चार्जशीट लगा दी। कुल 9 गवाह परीक्षित कराए गए। 25 सितंबर को आरोप तय किए गए थे। इसके बाद 27 सितंबर को वादी और पीड़िता की गवाही हुई, 30 सितंबर को बच्ची के पिता की गवाही, 3 अक्तूबर को बच्ची की मां और चाचा की गवाही हुई। 9 अक्तूबर को CO अभय कुमार पांडेय और एसआई संदीप कुमार की गवाही हुई।
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