India News UP(इंडिया न्यूज),UP News: यूपी की कानपुर सीसामऊ सीट से सपा पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को तगड़ा झटका लगा है। इरफान सोलंकी की होने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई को एक बार फिर से टाल दिया है। बता दें कि पिछली कई तारीखें से उनकी सुनवाई लगातार टल रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मंगलवार को होने वाली सुनवाई को एक बार फिर से टाल दिया है। अब ये सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

सजा को रद्द करने की है मांग

बता दे कि इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में एक बार फिर से अपील को दाखिल कर दिया है। जिसे उन्होंने रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही साथ केस का फैसला आने तक और सजा पर रोक लगाने के लिए जमानत दिए जाने की भी मांग की गई है।

सजा 7 साल की होने के कारण इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता को भी निरस्त कर दिया गया है। सीसामऊ सीट पद के लिए जल्द उपचुनाव की तैयारी चल रही है। अगर इरफान सोलंकी को कोर्ट ने बरी कर दिया और उनकी सजा निलंबित कर दी गई तो विधानसभा में उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। अगर विधानसभा सदस्यता बहाल हो जाती है तो उस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।

भाई ने भी दायर की थी याचिका

मामले में इरफान सोलंकी के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी याचिका दायर की थी। रिजवान के भाई सोलंकी की याचिका में भी यही मांगें दोहराई गईं। इसी मामले में एक अन्य आरोपी याकूब की ओर से भी जमानत याचिका दायर की गई थी।

क्या है पूरा मामला?

डिफेंस कॉलोनी कानपुर की रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर में आग लगाने के आरोप में इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और याकूब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी साल 7 जून को कानपुर की स्पेशल एमएलए कोर्ट ने एमएलए एसपी इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों पर मुकदमा चलाया था।

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