India News (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले सकेंगे। बुटीक सेंटरों पर केवल महिला दर्जी ही महिलाओं के कपड़ों का माप लेंगी। बुटीक सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता होगी, ताकि किसी भी संभावित अनुचित घटना पर निगरानी रखी जा सके। विशेष रूप से महिलाओं के लिए कपड़े बेचने वाले स्टोर्स पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक होगी।
जिम और योगा सेंटर के लिए नियम
महिला जिम और योगा सेंटरों में केवल महिला ट्रेनर को ही नियुक्त किया जाएगा। सभी ट्रेनरों और महिला जिम के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। महिला जिम में प्रवेश करने वाली प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र द्वारा सत्यापन कर उसकी कॉपी रखी जाएगी। इन संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा
कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी और महिला शौचालय होना अनिवार्य किया गया है। स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। जनपद की सभी शैक्षणिक संस्थाओं का सत्यापन किया जाएगा। नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी कैमरे होने आवश्यक हैं।
महिला आयोग द्वारा 28 अक्टूबर 2024 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह कदम महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, और फिटनेस केंद्रों पर एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। इन दिशा-निर्देशों को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली, हामिद हुसैन ने इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण मिल सके। इन दिशा-निर्देशों के लागू होने से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी ।
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