India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: UP के मैनपुरी में युवक की हत्या करने वाले गांव के ही रनवीर सिंह को अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। सजा सुनाने के बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोषी ने 6 साल पहले खेत में युवक को गोली मार दी थी।आपको बता दें कि मामला दन्नाहार थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव का है। गांव निवासी विमलेश कुमार की 10 जुलाई 2018 को दोपहर लगभग 2 बजे खेत में गोली मारकर जान ले ली गई थी। जमीन पर कब्जे को विवाद चल रहा था। इसी को लेकर विमलेश की हत्या कर दी।
इसके तुंरत बाद उसके भाई कमलेश कुमार ने गांव के ही रनवीर सिंह सहित उनके भाई जयदेव, रामनिवास के अलावा उनके परिवार के ही अनिल उर्फ पिंटू, अरुण कुमार सहित गांव के ही आशीष और अरविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की । पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी है।
आपको बता दें कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर केवल रनवीर सिंह को विमलेश की हत्या करने का दोषी पाया गया है। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा दिया गया है।
UP News: आगरा में नगर निगम की अनोखी पहल, सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई
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