India News UP ( इंडिया न्यूज), UP Social Media Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसीका का ऐलान किया है, जिसमे आपत्तिजनक किसी भी तरह के पोस्ट किए जाने पर सरकारी एक्शन लिया जायेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन का प्रबंधभी भी किया गई है। सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।
सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी योजना की जानकारी सभी तक पहुंचे और सब इस का लाभ उठा सके। इस लिए योगी सरकार ये पॉलिसी लेकर आई है। इस की सहायता से सभी को जानकारी आसानी से मिल पायेगी । पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सामग्री अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाने पर उस के खिलाफ निर्धारित कानूनी सरकारी करवाई की जाएगी।
इस पॉलिसी के अधीन विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कॉन्टेंट प्रोवाइडर को अलग-अलग लेवेल में बांटा गया है। इसमें सब्सक्राइबर व फॉलोअर्सके के आधार पर बांटा गया। प्रति महीना 30 हजार, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपये प्रति महीना तक अलग किया गया है। साथ ही यूट्यूब वीडियो शॉट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 4 लाख,6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट डालने पर एक्शन होगा। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E, और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। कोई अशिष्ट और अश्लील चीजे पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है।
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