India News (इंडिया न्यूज), samaj kalyan vibhag: समाज कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 20,000 रुपये की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को विभागीय वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट सेंटर से भी आवेदन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं।

ये हैं शर्तें

आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा जारी ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही विवाह के लिए पुत्री की आयु विवाह के दिन 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

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इस योजना के अंतर्गत आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन पश्चात तक ही स्वीकार किए जाते हैं। आवेदक का बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंकों में होना चाहिए जो कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हो तथा पीएफएमएस पर पंजीकृत हो। इससे सहायता राशि ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे खाते में अंतरित की जा सकेगी। पात्र परिवार यथाशीघ्र आवेदन करें तथा इस लाभकारी योजना का हिस्सा बनें। यह योजना गरीब परिवारों के लिए पुत्रियों के विवाह में आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।