India News UP (इंडिया न्यूज़),Haldwani violence: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को फरवरी में हलद्वानी हिंसा (Haldwani violence) से जुड़े एक मामले में 50 आरोपियों को जमानत दे दी। इस घटना से सभी रूबरू होने लेकिन इस घटना के 90 दिन बाद भी आरोप दायर नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर जमानत दे दी। ये घटना 8 फरवरी के दिन हुई। जब हलद्वानी इलाके में हिंसा भड़क गया।
इसी साल 8 फरवरी को बनभूलपुरा हलद्वानी इलाके में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा तब भड़की जब अधिकारियों ने प्रार्थना क्षेत्र सहित मदरसे और उसके परिसर में अतिक्रमण को नष्ट कर दिया। दंगों में छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 पुलिस अधिकारी घायल हो गए।
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दरअसल, 8 फरवरी दिन गुरुवार को नागरिक निकाय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में “अवैध रूप से” निर्मित मदरसे और एक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई की प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि पूरे इलाके में हिंसक स्थिति पैदा हो गई थी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए।
पुलिस के अनुसार, घटना के इसके परिणामस्वरूप 100 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में एसडीएम अधिकारी हल्द्वानी भी शामिल थे। इसमें कहा गया है कि बनभूलपुरा जिले में दंगों के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए 100 से अधिक लोगों में से अधिकांश पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी थे जो एक स्थानीय मदरसे के विध्वंस में शामिल थे।
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