Strictness In Uttarakhand बिना अनुमति अब ट्रैकिंग पर नहीं जा सकेंगे

सजा व जुर्माना तय, ट्रैकरों की मौत के बाद प्रशासन ने शुरू की कवायद
इंडिया न्यूज, बागेश्वर।
Strictness In Uttarakhand नंदादेवी क्षेत्र नेशनल रिजर्व क्षेत्र है, जहां वन विभाग की अनुमति लिए बिना कोई भी ट्रैकर नहीं जा सकता। वन विभाग ने बताया कि यह विभाग खरकिया और खाती में पंजीकरण कार्यालय खोलेगा। अब बिना अनुमति के ग्लेशियरों की तरफ जाने वालों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा।

बता दें कि बिना पंजीकरण के जाने पर प्रशासन के पास रेस्क्यृ की स्थिति में कोई जानकारी नहीं होती। उन्हें नहीं पता चला पाता कि रेस्क्यू कहां किसा दिशा में चलाएं कुछ पता नहीं होता और जान बचने की उम्मीद कम हो जाती है। पहाड़ों से वाकिफ न होना भी पर्यटकों की जान पर खतरा हमेशा बना रहता है। सुंदरढूंगा की साहसिक यात्रा पर निकले पांच बंगाली ट्रैकरों के हताहत होने की सूचना के बाद सख्ती के आदेश हैं।

इतनी सजा और जुर्माना हो सकता है (Strictness In Uttarakhand)

वन विभाग से अनुमति लेना आवश्यक हो गया है। बिना अनुमति के नंदादेवी ईष्ट जाने वाले पर्वतोहियों पर 25 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके नेशनल रिजर्व क्षेत्र का उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं में छह माह से तीन वर्ष तक की सजा का भी प्राविधान है।

ये बोले जिला पर्यटन अधिकारी (Strictness In Uttarakhand)

वहीं जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ती चंद्र ने कहा कि हिमालय की तरफ जाने वाले ट्रैकरों के लिए अभी आनलाइन पंजीकरण की सुविधा नहीं हैं। ट्रैकरों को कपकोट स्थित वन विभाग के पंजीकरण कार्यालय पर शुल्क अदा कर अनुमति लेनी होती है।

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Amit Sood

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