India News ( इंडिया न्यूज़), Uttarakhand High Court: नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार के मालन, सुखरो और खो नदी में अवैध खनन पर रोक लगा दिया है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब  मांगा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि, जितने पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत करने के लिए सरकार प्लान बनाएं। यह आदेश अवैध खनन के चलते पुल क्षतिग्रस्त होने पर जनहित के याचिका पर सुनाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी।

पुल क्षतिग्रस्त होने से कई लोगों की गई जान

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई की गई। पौड़ी गढ़वाल निवासी अक्षांश असवाल ने जनहित याचिका में कहा गया कि, अवैध खनन की वजह से कोटद्वार सहित पौड़ी गढ़वाल के कई पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण कई लोगों की जान चली गई है।

पुल टूटा तो उसके तीसरे ही दिन अवैध खनन शुरू

बता दें कि, मालन नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण कोटद्वार नगर का संपर्क कट गया है। सरकार ने मालन नदी का पुल 2010 में 12 करोड़ 35 लाख में बनाया गया कि, जो सिर्फ 13 साल में क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका जांच करने पर पुल टूटने का मुख्य कारण अवैध खनन को बताया गया है। जब पुल टूटा तो उसके तीसरे ही दिन अवैध खनन शुरू हो गया था।

अभी तक प्रदेश के कुल 83 पुल क्षतिग्रस्त

जानकारी के लिए मानसून सीजन में अभी तक प्रदेश के कुल 83 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहां पुलों पर अस्थायी यातायात खोलने के लिए 3.87 करोड़ रुपये की जरुरत है। वहीं, सभी पुलों को पुरानी अवस्था में लाने के लिए 92.47 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।