India News Uttarakhand (इंडिया न्यूज), Uttarakhand News: उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले से कैदियों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के तहत उन कैदियों को तत्काल जमानत मिलेगी, जिन्होंने अपनी सजा का एक-तिहाई हिस्सा जेल में पूरा कर लिया है। हालांकि, यह कानून उन कैदियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें आजीवन कारावास या मौत की सजा सुनाई गई है। यह बदलाव सिर्फ उन कैदियों के लिए है जिन्हें कुछ निश्चित समय के लिए सजा दी गई है और जिन्होंने अपनी सजा का बड़ा हिस्सा जेल में बिता दिया है।
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जानकारी के मुताबिक देहरादून, हरिद्वार, और हल्द्वानी की जेलों में कैदियों की संख्या काफी बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर, देहरादून जेल में 580 कैदियों की क्षमता है, लेकिन वहां 900 से अधिक कैदी बंद हैं। हरिद्वार और हल्द्वानी की जेलों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इस नए कानून के लागू होने से जेलों में भीड़ को कम करने और कैदियों को राहत देने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जेलों में बंद कई कैदियों के लिए राहत की सांस लेकर आया है।
विशेष रूप से वे कैदी जो लंबे समय से जेल में बंद थे और जमानत का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस नए कानून से तत्काल जमानत मिल सकेगी। यह कानून जेलों में भीड़ को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है और इसे सभी ने सराहा है। इसके अलावा, बता दें कि इस फैसले के बाद कैदियों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जेलों की भीड़ और कैदियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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