India News (इंडिया न्यूज़), Uttarkashi Love Jihad: उत्तरकाशी के पुरोला में गुरुवार को होने वाली महापंचायत को रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। जिसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती हैउधर 15 जून को उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है और जिले की सीमाएं सील कर दी गई है।

महापंचायत की हुई घोषणा

लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद यह महापंचायत बुलाई गई है जिस पर रोक लगाने के लिए एसोसिएशन फाँर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका को वकील शारुख आलम ने बुधवार दोपहर बाद हाईकोर्ट का रुख किया था और तत्काल लिस्टिंग की मांग की थी। इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जहां सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट जाने को कहा था हाईकोर्ट ने इस मामले पर याचिकाकर्ता के वकील से जानकारी ली तो वकील ने कहा कि कुछ लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों को निश्चित समय में स्थान छोड़ने को कहा गया है अल्टीमेटम के बाद 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है।

क्या है पूरा मामला

उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे के स्थानीय लोगों ने 26 मई 2023 को उबेद और जितेंद्र सैनी नाम के दो लड़के को वहां की रहने वाली नौवीं कक्षा की एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पकड़ा और उसे पुलिस को सौंप दिया। जिसके बाद उबेद और जितेंद्र दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद पुरोला में अलग-अलग संगठनों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरु कर दिया। इन संगठनों का दावा है कि वह युवक नाबालिग लड़की बहला फुसला रहे थे।

इसी कड़ी में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत बुलाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत के खिलाफ सुनवाई करने से मना कर दिया है। यह सुनवाई 15 जून को होने रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना करते याचिकाकर्ता को अपनी बात हाई कोर्ट में रखने की सलाह दी है।

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